
शादी या तलाक के बाद सरनेम बदलना पूरी तरह वैधानिक और सरल प्रक्रिया है—बस सही दस्तावेज़ तैयार करके आधार, PAN, पासपोर्ट, वोटर आईडी और बैंक KYC में अपडेट करना होता है। नीचे स्टेप-बाय-स्टेप गाइड दिया गया है, जो किसी भी रिफरेंस जैसी भाषा से बचते हुए सीधा, स्पष्ट और लागू करने योग्य है।
पहले क्या तय करें
- क्या केवल सरनेम बदलना है या पूरा नाम बदलना है—अगर पूरा नाम/बार-बार बदलाव है, तो गजट नोटिफिकेशन कराना बेहतर रहता है।
- सभी दस्तावेज़ों में एक ही स्पेलिंग और फॉर्मैट रखें—जैसे “पहला नाम + सरनेम” एक जैसा हर जगह चले।
आवश्यक दस्तावेजों की समझ
- शादी के आधार पर: मैरिज सर्टिफिकेट, पुरानी आईडी कॉपीज़ (सेल्फ-अटेस्टेड), पासपोर्ट साइज फोटो, पता/पहचान प्रमाण।
- तलाक के आधार पर: डिवोर्स डिक्री/आदेश, पुरानी आईडी कॉपीज़, फोटो, पता/पहचान प्रमाण।
- व्यापक नाम परिवर्तन के लिए अक्सर: नोटरीकृत एफ़िडेविट, दो अखबारों में विज्ञापन, गजट नोटिफिकेशन आवेदन और फीस रसीदें काम आती हैं।
चरण 1: एफ़िडेविट तैयार करें
- एक साधारण स्टाम्प पेपर पर एफ़िडेविट बनवाएं जिसमें पुराना नाम, नया नाम, बदलाव का कारण (शादी/तलाक) और तारीख लिखी हो।
- नोटरी से प्रमाणित करवा लें; यह आगे बैंक/पासपोर्ट/अन्य विभागों में सपोर्टिंग के रूप में काम आता है।
चरण 2: अखबार में विज्ञापन (यदि पूरा/औपचारिक नाम परिवर्तन)
- एक अंग्रेज़ी और एक क्षेत्रीय भाषा के अखबार में नाम परिवर्तन की सूचना छपवाएं।
- विज्ञापन में पुराना नाम, नया नाम, पूरा पता और एफ़िडेविट/तारीख का संदर्भ रखें; कटिंग्स सुरक्षित रखें।
चरण 3: गजट नोटिफिकेशन (जब आवश्यक/उपयुक्त)
- ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन में एफ़िडेविट, अखबार कटिंग्स, फोटो, आईडी-प्रूफ और फॉर्म जमा करें।
- स्वीकार होने पर राजपत्र में नाम परिवर्तन प्रकाशित होता है—यह सबसे मजबूत, सार्वभौमिक प्रमाण माना जाता है।
चरण 4: आधार कार्ड में सरनेम अपडेट
- निकटतम अपडेट सेंटर पर जाएं; बायोमेट्रिक सत्यापन होगा।
- साथ रखें: मैरिज सर्टिफिकेट या डिवोर्स डिक्री, एफ़िडेविट/गजट (यदि लागू), वैध पहचान/पता प्रमाण।
- स्पेलिंग वही रखें जो आगे PAN/पासपोर्ट/बैंक में इस्तेमाल करनी है।
चरण 5: PAN कार्ड में सरनेम अपडेट
- ऑनलाइन/ऑफलाइन फॉर्म में नाम परिवर्तन चुनें और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी संलग्न करें।
- शादी के लिए मैरिज सर्टिफिकेट, तलाक के लिए डिक्री—साथ में वही पहचान/पता प्रूफ लगाएं जो आधार में हैं, ताकि KYC मैच रहे।
चरण 6: पासपोर्ट में नाम अपडेट
- पासपोर्ट री-इश्यू/अपडेट के लिए आवेदन करें; मैरिज सर्टिफिकेट/डिवोर्स डिक्री, एफ़िडेविट/गजट (यदि किया है), पुराना पासपोर्ट और फोटो दें।
- पुलिस वेरिफिकेशन आवश्यकता अनुसार हो सकता है; अपॉइंटमेंट और डाक्यूमेंट्स पहले से व्यवस्थित रखें।
चरण 7: वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक KYC
- वोटर आईडी: ऑनलाइन फॉर्म के जरिए नाम सुधार/परिवर्तन चुनें और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।
- ड्राइविंग लाइसेंस: परिवहन कार्यालय में नाम परिवर्तन आवेदन के साथ प्रमाण जमा करें।
- बैंक KYC/बीमा/म्यूचुअल फंड: शाखा में एफ़िडेविट/मैरिज सर्टिफिकेट/डिक्री + अपडेटेड आधार/PAN की कॉपी देकर KYC अपडेट कराएं।
विशेष स्थितियां और टिप्स
- सिर्फ सरनेम बदलना हो और मैरिज/डिवोर्स डॉक्यूमेंट मौजूद हों तो अक्सर गजट अनिवार्य नहीं; मगर भारी बदलाव/नई स्पेलिंग/मिडल नेम जोड़ने पर गजट कराएं।
- “C/o” में पति/पिता का नाम एड्रेस का हिस्सा होता है—यह पहचान नहीं, पता फ़ील्ड है; इसे जोड़ना/हटाना स्वतंत्र है।
- एक समान फॉर्मैट तय करें: उदाहरण “Asha Kumari Verma” यही क्रम हर दस्तावेज़ में रखें।
- हर कॉपी पर सेल्फ-अटेस्ट करें, तारीख डालें, और जहाँ संभव हो, आवेदन रिसीट/एडमिशन नंबर सुरक्षित रखें।
- पहले आधार अपडेट कर लें, फिर PAN, उसके बाद पासपोर्ट/बैंक—KYC मिलान में आसानी रहती है।
तलाक के बाद पुराने सरनेम पर वापसी
- डिवोर्स डिक्री के साथ एफ़िडेविट बनाएं जिसमें पुराना (मैडन) नाम पुनर्स्थापन का स्पष्ट उल्लेख हो।
- यदि कोर्ट ऑर्डर में नाम बहाली का जिक्र है तो उसे संलग्न करें; न हो तो गजट/एफ़िडेविट के साथ नियमित प्रक्रिया अपनाएं।
- सब जगह एक जैसी स्पेलिंग से अपडेट करें—पुराने अकाउंट्स/बीमा/डीमैट में भी अनुरोध लगाएं।
दस्तावेज़ चेकलिस्ट (त्वरित)
- मैरिज सर्टिफिकेट या डिवोर्स डिक्री
- नोटरीकृत एफ़िडेविट
- दो अख़बार विज्ञापन कटिंग्स (यदि व्यापक परिवर्तन)
- गजट नोटिफिकेशन की कॉपी (यदि कराया है)
- पहचान/पते के प्रमाण: आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी, DL, बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो, सेल्फ-अटेस्टेड कॉपीज़, शुल्क रसीदें
आम गलतियां जिनसे बचें
- अलग-अलग दस्तावेज़ों में अलग स्पेलिंग/क्रम लिखना—बाद में KYC रिजेक्शन होता है।
- एफ़िडेविट/अख़बार/गजट पर नाम, पिता/पति का नाम और पता एक जैसा न रखना।
- सिर्फ एक जगह अपडेट करके बाकी दस्तावेज़ छोड़ देना—बैंक/आधार/PAN में नाम मेल न खाने पर लेन-देन अटकते हैं।
अनुमानित समय और फीस
- एफ़िडेविट: उसी दिन—कम खर्च।
- अख़बार विज्ञापन: 1–3 दिन—शुल्क अखबार पर निर्भर।
- गजट: राज्य/केंद्र पोर्टल पर 2–6 हफ्ते औसत—फीस अलग-अलग।
- आधार/PAN/पासपोर्ट अपडेट: स्लॉट/वेरिफिकेशन पर 3–21 दिन—नियामक फीस लागू।





