
अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड (PAN Card) को आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं किया है, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, सरकार ने पैन-आधार लिंकिंग की अंतिम समय सीमा 31 दिसंबर 2025 तय की है, इस समय सीमा को चूकने पर न केवल आपको आर्थिक नुकसान होगा, बल्कि आपका पैन कार्ड भी पूरी तरह निष्क्रिय हो सकता है।
यह भी देखें: आधार कार्ड की फोटो पसंद नहीं? मिनटों में बदल जाएगी तस्वीर—ये आसान ट्रिक कर देगी फोटो अपग्रेड!
लगेगा 1,000 रुपये का जुर्माना
आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, जो करदाता निर्धारित तिथि तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, उन्हें 1,000 रुपये का विलंब शुल्क देना होगा, यह जुर्माना भरने के बाद ही लिंकिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है।
पैन कार्ड ब्लॉक होने से होंगे ये नुकसान
1 जनवरी 2026 से, जो पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होंगे, वे ‘इनऑपरेटिव’ (निष्क्रिय) घोषित कर दिए जाएंगे, पैन कार्ड ब्लॉक होने पर आपको निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है:
- टैक्स रिफंड में दिक्कत: आप अपना बकाया इनकम टैक्स रिफंड क्लेम नहीं कर पाएंगे।
- उच्च दर पर TDS: निष्क्रिय पैन होने की स्थिति में आपका TDS (Tax Deducted at Source) सामान्य से अधिक दर पर कटेगा।
- वित्तीय लेनदेन पर रोक: आप नया बैंक खाता नहीं खोल सकेंगे, शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर पाएंगे और भारी नकद लेनदेन में भी बाधा आएगी।
यह भी देखें: आधार अपडेट के नियम बदल गए! नाम–पता–DOB बदलने के लिए अब चाहिए ये नया सर्टिफिकेट—UIDAI का लेटेस्ट ऑर्डर
घर बैठे कैसे करें लिंक?
पैन को आधार से जोड़ना अब बेहद आसान है, आप आयकर विभाग के आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर ‘Link Aadhaar’ विकल्प के जरिए कुछ ही मिनटों में यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों और भीड़ से बचने के लिए विशेषज्ञों का सुझाव है कि इस काम को जल्द से जल्द पूरा कर लें।





