
आधार अपडेट रिक्वेस्ट रिजेक्ट होने पर क्या आपको आपकी फीस वापस मिलेगी? UIDAI की वर्तमान रिफंड पॉलिसी के अनुसार, इसका जवाब ज्यादातर “नहीं” है।
रिजेक्शन पर रिफंड नहीं मिलता
- पॉलिसी: यदि आपका अपडेट अनुरोध दस्तावेज की कमी, गलत जानकारी या सत्यापन (verification) विफल होने के कारण रिजेक्ट होता है, तो UIDAI कोई रिफंड नहीं देता है।
- कारण: एक बार जब myAadhaar पोर्टल पर भुगतान सफल हो जाता है और सर्विस रिक्वेस्ट नंबर (SRN) जेनरेट हो जाता है, तो सेवा को “प्रदान किया गया” (served) माना जाता है।
रिफंड मिलने की स्थितियाँ
UIDAI केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही फीस वापस करता है:
- यदि भुगतान कट गया है लेकिन तकनीकी त्रुटि के कारण पावती रसीद (Acknowledgement Receipt) जेनरेट नहीं हुई, तो पैसा 21 दिनों के भीतर आपके बैंक खाते में वापस आ जाता है।
- यदि आपने आधार सेवा केंद्र (ASK) के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक किया है और उसे रद्द करते हैं, तो रिफंड 7-21 दिनों में मिल जाता है।
- आप myAadhaar डैशबोर्ड पर जाकर अपना अनुरोध तब तक रद्द कर सकते हैं जब तक वह आगे की प्रक्रिया के लिए नहीं चुना गया हो।
वर्तमान शुल्क संरचना (2026)
- ‘दस्तावेज अपडेट’ (PoI/PoA) की सुविधा 14 जून 2026 तक ऑनलाइन पोर्टल पर निःशुल्क है।
- नाम, पता या जन्मतिथि बदलने के लिए अब ₹75 शुल्क लगता है।
- फोटो या फिंगरप्रिंट अपडेट के लिए शुल्क बढ़ाकर ₹125 कर दिया गया है।
क्या करें अगर रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाए?
- पोर्टल पर जाकर चेक करें कि गलती कहाँ हुई (जैसे- स्पष्ट फोटो न होना या गलत दस्तावेज)।
- सुधार के बाद आपको नई फीस के साथ फिर से आवेदन करना होगा।
- यदि पैसा कटा है और रिफंड नहीं मिला, तो 1947 पर कॉल करें या [email protected] पर ईमेल करें।





