
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए केवल आधार कार्ड पर्याप्त दस्तावेज नहीं है, आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, आधार कार्ड का उपयोग पहचान के प्रमाण के तौर पर किया जा सकता है, लेकिन यह नागरिकता या उम्र का एकमात्र प्रमाण नहीं माना जाता है।
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आयोग ने बताया है कि वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म-6 भरते समय आवेदकों को आधार कार्ड (यदि उपलब्ध हो, क्योंकि यह स्वैच्छिक है) के साथ-साथ अन्य आवश्यक दस्तावेज़ भी जमा करने होंगे।
क्यों सिर्फ आधार पर्याप्त नहीं?
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में यह रुख स्पष्ट किया था कि आधार केवल किसी व्यक्ति की पहचान और निवास का प्रमाण है, न कि भारतीय नागरिकता का प्रमाण, भारतीय कानून के अनुसार, वोट देने का अधिकार केवल भारत के नागरिक को है। इसलिए, नागरिकता और पात्रता सुनिश्चित करने के लिए अन्य दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है।
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वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज
मतदाता के रूप में पंजीकरण (फॉर्म-6) के लिए, आवेदकों को पहचान, पता और जन्मतिथि के प्रमाण के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक दस्तावेज़ों में से कोई एक या अधिक जमा करने होते हैं:
आयु प्रमाण (जन्म तिथि के प्रमाण के लिए):
- जन्म प्रमाण पत्र
- 10वीं या 12वीं कक्षा की मार्कशीट (यदि उसमें जन्मतिथि है)
- भारतीय पासपोर्ट
- पैन कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- आधार कार्ड
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निवास/पते का प्रमाण
- पानी/बिजली/गैस कनेक्शन का बिल (कम से कम 1 वर्ष पुराना)
- बैंक/डाकघर की चालू पासबुक (फोटो के साथ)
- भारतीय पासपोर्ट
- किरायानामा (नवीनतम)
- राजस्व विभाग के भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड
पहचान का प्रमाण
- पैन कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पासपोर्ट
- आधार कार्ड
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आयोग ने यह भी साफ किया है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आधार विवरण देना पूरी तरह से स्वैच्छिक है और आधार जमा न करने पर किसी का आवेदन खारिज नहीं किया जाएगा, मतदाता पंजीकरण से जुड़ी विस्तृत जानकारी और ऑनलाइन आवेदन के लिए, नागरिक भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते है।





