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आधार की नई टेंशन! अगर नजरअंदाज की ये बात तो पछताएंगे

आधार कार्ड को लेकर सरकार ने जारी किए नए कड़े नियम, छोटी सी गलती भी अब पड़ सकती है भारी! अगर आपने इस अहम अपडेट को हल्के में लिया तो बाद में भुगतना पड़ सकता है बड़ा नुकसान।

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आधार की नई टेंशन! अगर नजरअंदाज की ये बात तो पछताएंगे
आधार की नई टेंशन! अगर नजरअंदाज की ये बात तो पछताएंगे

आज के समय में हर नागरिक के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों ही बेहद अहम दस्तावेज बन चुके हैं। सरकार ने अब यह साफ कर दिया है कि इन दोनों को आपस में लिंक करना अनिवार्य है। यदि आपने अभी तक यह काम पूरा नहीं किया है तो आगे चलकर आपको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

क्यों है Aadhaar और PAN को लिंक करना ज़रूरी?

पैन कार्ड का इस्तेमाल आयकर रिटर्न भरने में किया जाता है और बिना आधार से जोड़े हुए पैन कार्ड को आयकर विभाग मान्यता नहीं देगा। यानी साधारण शब्दों में कहें तो यदि आपका पैन और आधार लिंक नहीं है, तो आप इनकम टैक्स भरने में असमर्थ रहेंगे। यही कारण है कि सरकार लगातार लोगों को सचेत कर रही है।

सरकार ने दी कई बार मोहलत

सरकार शुरुआत से ही इस प्रक्रिया पर जोर देती रही है। पहले इसकी अंतिम तिथि 31 अगस्त 2017 तय की गई थी, लेकिन समय सीमा को कई बार बढ़ाया गया। अब भी यह सुविधा दी गई है ताकि लोग बिना किसी परेशानी के लिंकिंग प्रक्रिया पूरी कर सकें।

कैसे करें Aadhaar और PAN की लिंकिंग?

अगर आपने अभी तक यह प्रक्रिया नहीं की है तो चिंता की बात नहीं है। आप इसे आसानी से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से पूरा कर सकते हैं।

ऑनलाइन प्रक्रिया

  • सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल खोलें।
  • यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो लॉगिन करें, नहीं तो नया रजिस्ट्रेशन करें।
  • इसके बाद “Link Aadhaar” का विकल्प चुनें।
  • यहां अपना पैन नंबर और आधार नंबर सही-सही दर्ज करें।
  • कैप्चा कोड भरकर “सबमिट” बटन दबाएं।
  • प्रोसेस पूरा होते ही आपका पैन आधार से जुड़ जाएगा।

यह भी पढ़ें: झटका! इन लोगों का आधार कार्ड होगा रद्द, लिस्ट में कहीं आपका नाम तो नहीं?

ऑफलाइन प्रक्रिया

यदि आप ऑनलाइन प्रक्रिया से सहज नहीं हैं, तो नज़दीकी आधार सेवा केंद्र पर जाकर यह काम आसानी से कर सकते हैं। वहां आपकी जानकारी दर्ज कर ली जाएगी और पैन-आधार लिंक कर दिया जाएगा।

लिंक न करने पर क्या होगा नुकसान?

यदि आपने अभी भी अपने दस्तावेजों को लिंक नहीं किया तो आयकर रिटर्न दाखिल करने में दिक्कत होगी। साथ ही भविष्य में आपके पैन कार्ड को निष्क्रिय भी किया जा सकता है। इससे बैंकिंग, निवेश और टैक्स से जुड़ी सभी सेवाएं बाधित हो सकती हैं।

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Author
Vishal Kumar

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