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PAN Aadhaar Link: 31 दिसंबर है आखिरी तारीख! लिंक नहीं किया तो 1 जनवरी से रद्दी हो जाएगा आपका पैन कार्ड, रुक जाएंगे ये 5 जरूरी काम

अगर आपने अब तक अपने स्थायी खाता संख्या (PAN) को आधार कार्ड (Aadhaar) से लिंक नहीं किया है, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अनुसार, 31 दिसंबर 2025 पैन-आधार लिंकिंग की अंतिम तारीख है

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PAN Aadhaar Link: 31 दिसंबर है आखिरी तारीख! लिंक नहीं किया तो 1 जनवरी से रद्दी हो जाएगा आपका पैन कार्ड, रुक जाएंगे ये 5 जरूरी काम
PAN Aadhaar Link: 31 दिसंबर है आखिरी तारीख! लिंक नहीं किया तो 1 जनवरी से रद्दी हो जाएगा आपका पैन कार्ड, रुक जाएंगे ये 5 जरूरी काम

अगर आपने अब तक अपने स्थायी खाता संख्या (PAN) को आधार कार्ड (Aadhaar) से लिंक नहीं किया है, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अनुसार, 31 दिसंबर 2025 पैन-आधार लिंकिंग की अंतिम तारीख है, यदि इस अवधि तक दोनों दस्तावेजों को लिंक नहीं किया गया, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड ‘इनऑपरेटिव’ यानी निष्क्रिय हो जाएगा।

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आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि समय-सीमा समाप्त होने के बाद निष्क्रिय हुआ पैन कार्ड किसी भी वित्तीय लेनदेन के लिए मान्य नहीं होगा, इसका सीधा मतलब यह है कि आपका कार्ड एक ‘रद्दी’ के टुकड़े के समान रह जाएगा।

लिंक न होने पर प्रभावित होंगे ये 5 बड़े काम

पैन कार्ड के निष्क्रिय होने से आम नागरिक को गंभीर वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है:

  •  आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा, यदि आपका कोई टैक्स रिफंड बकाया है, तो वह भी अटक जाएगा।
  •  नया बैंक खाता खोलना नामुमकिन होगा। साथ ही, फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर मिलने वाले ब्याज पर सामान्य से अधिक दर पर TDS काटा जाएगा।
  •  स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले निवेशकों के लिए डीमैट खाता संचालित करना मुश्किल होगा। म्यूचुअल फंड में नए निवेश या निकासी पर भी पाबंदी लग सकती है।
  • 5 लाख रुपये से अधिक की अचल संपत्ति की खरीद-फरोख्त और चार पहिया वाहन खरीदने जैसे कामों में पैन कार्ड अनिवार्य होता है, जो निष्क्रिय होने पर नहीं हो सकेंगे।
  • नए क्रेडिट कार्ड के आवेदन रिजेक्ट कर दिए जाएंगे और मौजूदा कार्ड्स के केवाईसी (KYC) अपडेट में भी दिक्कत आएगी।

1000 रुपये के जुर्माने के साथ करें लिंक

वर्तमान नियमों के अनुसार, पैन को आधार से जोड़ने के लिए उपभोक्ताओं को 1,000 रुपये की लेट फीस चुकानी होगी। नागरिक आयकर विभाग के आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।

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ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

यदि आपको याद नहीं है कि आपका पैन लिंक है या नहीं, तो आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर Link Aadhaar Status विकल्प पर अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करके स्थिति की जांच कर सकते हैं।

 अंतिम तारीख का इंतजार न करें, क्योंकि आखिरी दिनों में पोर्टल पर भारी ट्रैफिक के कारण तकनीकी समस्याएं आ सकती हैं, भविष्य की वित्तीय परेशानियों से बचने के लिए इसे आज ही पूरा करें।

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Author
Vishal Kumar

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