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UP Govt Alert: जन्म तिथि प्रूफ के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं! सरकार का बड़ा फैसला, लाखों लोगों पर असर

उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी सेवाओं और योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण और बड़ा निर्णय लिया है, अब राज्य में किसी भी आधिकारिक कार्य के लिए आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण (Date of Birth Proof) के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा

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UP Govt Alert: जन्म तिथि प्रूफ के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं! सरकार का बड़ा फैसला, लाखों लोगों पर असर
UP Govt Alert: जन्म तिथि प्रूफ के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं! सरकार का बड़ा फैसला, लाखों लोगों पर असर

उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी सेवाओं और योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण और बड़ा निर्णय लिया है, अब राज्य में किसी भी आधिकारिक कार्य के लिए आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण (Date of Birth Proof) के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, सरकार के इस कदम का सीधा असर राज्य के लाखों निवासियों पर पड़ेगा, जिन्हें अब वैकल्पिक दस्तावेजों का सहारा लेना होगा। 

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UIDAI की सलाह पर लिया गया निर्णय

यह फैसला भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के दिशानिर्देशों के बाद आया है। UIDAI ने स्पष्ट किया था कि आधार संख्या मुख्य रूप से पहचान स्थापित करने का एक माध्यम है, न कि जन्म तिथि या नागरिकता का आधिकारिक दस्तावेज, आधार कार्ड जारी करते समय जन्मतिथि को पूरी तरह से सत्यापित (Verify) नहीं किया जाता है, बल्कि यह केवल आवेदन के समय स्व-घोषित जानकारी पर आधारित होती है। 

आदेश सभी विभागों में लागू

यूपी नियोजन विभाग के विशेष सचिव, अमित सिंह बंसल, ने इस संबंध में एक परिपत्र जारी कर सभी जिलाधिकारियों, सरकारी विभागों, भर्ती बोर्डों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य संबंधित एजेंसियों को तत्काल प्रभाव से इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। 

इस निर्णय के बाद, सरकारी नौकरियों के आवेदन, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश, पेंशन योजनाओं और अन्य कल्याणकारी सेवाओं के लिए अब आवेदकों को जन्मतिथि के सत्यापन हेतु अन्य वैध दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे।

अब कौन से दस्तावेज़ मान्य होंगे?

आधार कार्ड के स्थान पर, जन्मतिथि के प्रमाणन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों को प्राथमिकता दी जाएगी:

  •  नगर निगम, नगर पालिका या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल जन्म प्रमाण पत्र।
  • हाई स्कूल (10वीं कक्षा) की मार्कशीट या बोर्ड परीक्षा का पासिंग सर्टिफिकेट, जिसमें जन्मतिथि अंकित हो।
  • कुछ विशेष मामलों में अस्पताल के रिकॉर्ड।

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यह फैसला सरकारी कार्यों में दस्तावेज़ीकरण की प्रक्रिया को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे भविष्य में होने वाली असुविधा से बचने के लिए अपने अन्य वैध दस्तावेज तैयार रखें।

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Author
Vishal Kumar

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