
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार कार्ड में जानकारी अपडेट करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए नए नियम लागू किए है, इन परिवर्तनों के तहत, अब निवासियों को नाम, पता और जन्मतिथि जैसी जनसांख्यिकीय जानकारी को सही या अपडेट करवाने के लिए केवल निर्धारित सहायक दस्तावेज़ जमा करने होंगे।
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क्या-क्या बदला है?
- UIDAI ने पहचान प्रमाण (PoI), पता प्रमाण (PoA), जन्म तिथि प्रमाण (PoB) और संबंध प्रमाण (PoR) के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों की एक संशोधित और स्पष्ट सूची जारी की है, अब केवल इस सूची में शामिल दस्तावेज ही मान्य होंगे।
- कई जनसांख्यिकीय बदलावों, जैसे नाम, पता और जन्मतिथि, के लिए ऑनलाइन सुविधा भी 1 नवंबर 2025 से शुरू की गई है, जिससे कई लोगों को आधार सेवा केंद्र जाने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, बायोमेट्रिक अपडेट के लिए केंद्र पर जाना आवश्यक है।
- यदि आपके पास एक ही ऐसा दस्तावेज है जो पहचान और पता दोनों का प्रमाण देता है (जैसे पासपोर्ट, वोटर आईडी), तो उसे जमा करके दोनों विवरण अपडेट किए जा सकते हैं, जिससे दस्तावेजों की संख्या कम हो जाएगी।
अपडेट के लिए आवश्यक मुख्य दस्तावेज
- पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस।
- बैंक पासबुक या स्टेटमेंट, राशन कार्ड, बिजली/पानी/गैस बिल (तीन महीने से अधिक पुराना नहीं), किराया समझौता।
- जन्म प्रमाण पत्र, SSLC प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, पैन कार्ड।
UIDAI ने सभी आधार धारकों को सलाह दी है कि वे बेहतर सेवा और प्रमाणीकरण के लिए अपने पहचान और पते के दस्तावेज़ों को कम से कम हर 10 साल में अपडेट करें।
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स्वीकार्य दस्तावेज़ों की पूरी सूची UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप इस सूची को सीधे UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर List of Supporting Document for Aadhaar Enrolment and Update.pdf लिंक के माध्यम से देख सकते है।





