
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार नामांकन और अपडेट प्रक्रिया को सरल और अधिक विश्वसनीय बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए आधार (नामांकन और अपडेशन) तीसरा संशोधन विनियम, 2025 के तहत, आधार कार्ड धारकों को अब नाम, पता और जन्मतिथि (DoB) में बदलाव के लिए दस्तावेजों की एक संशोधित और स्पष्ट सूची का पालन करना होगा।
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इन बदलावों के बाद, किसी एक विशेष “नए प्रमाणपत्र” को अनिवार्य नहीं किया गया है, बल्कि स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची को अपडेट किया गया है ताकि पहचान, पता और जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल होने वाले दस्तावेज़ों की प्रक्रिया को मानकीकृत किया जा सके।
मुख्य जानकारी
- 1 नवंबर 2025 से कई जनसांख्यिकीय बदलावों, जैसे नाम और पता, के लिए आधार धारक अब myAadhaar पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, जिससे कई बार आधार सेवा केंद्र जाने की आवश्यकता समाप्त हो गई है।
- UIDAI ने दस्तावेजों को चार श्रेणियों – पहचान का प्रमाण (PoI), पते का प्रमाण (PoA), संबंध का प्रमाण (PoR), और जन्म तिथि का प्रमाण (PDB) – में वर्गीकृत किया है।
- अब अपडेट के लिए केवल उन्हीं दस्तावेज़ों को स्वीकार किया जाएगा जो UIDAI द्वारा निर्धारित प्रारूप में हैं और वैध हैं।
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आवश्यक दस्तावेज़ों की संशोधित सूची
UIDAI की नई गाइडलाइन्स के अनुसार, मान्य दस्तावेज़ों की सूची में कई सरकारी प्रमाणपत्रों को शामिल किया गया है।
- पासपोर्ट, पैन कार्ड/ई-पैन, वोटर आईडी/ई-वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी फोटो पहचान पत्र।
- पासपोर्ट, बैंक पासबुक/स्टेटमेंट, राशन कार्ड, वोटर आईडी, बिजली/पानी/गैस बिल (3 महीने से पुराना न हो), संपत्ति कर रसीद।
- जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, SSLC/बोर्ड परीक्षा प्रमाण पत्र या मार्कशीट जिसमें जन्मतिथि हो।
- परिवार के मुखिया-आधारित नामांकन के मामले में राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र जिसमें माता-पिता के नाम हों।
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नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने दस्तावेज़ों को myAadhaar पोर्टल के माध्यम से कम से कम हर 10 साल में अपडेट करें, इन नए नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए, नागरिक UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट uidai.gov.in पर उपलब्ध दस्तावेज़ों की पूरी सूची देख सकते हैं





