
भारत सरकार ने दोबारा चेतावनी जारी की है कि जो लोग अपने पैन कार्ड (Permanent Account Number) को आधार कार्ड से नहीं जोड़ेंगे, उनका पैन 31 दिसंबर 2025 के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। टैक्स पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के उद्देश्य से यह कदम वित्त मंत्रालय द्वारा अपरिवर्तनीय बताया गया है। अगर आपने अब तक यह काम नहीं किया है, तो समय रहते इसे पूरा करना बेहद जरूरी है।
क्यों जरूरी है PAN-Aadhaar Linking?
पैन और आधार लिंकिंग सरकार की सबसे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल पहचान प्रक्रिया है। इसके तीन मुख्य उद्देश्य हैं:
- टैक्स चोरी और डुप्लीकेट PAN कार्ड की पहचान
- सभी करदाताओं की जानकारी को एकीकृत प्रणाली में शामिल करना
- बैंकिंग और निवेश गतिविधियों की पारदर्शिता बढ़ाना
इस लिंकिंग के बाद हर व्यक्ति का वित्तीय रिकॉर्ड डिजिटल माध्यम से सुरक्षित और ट्रैक योग्य हो जाता है।
31 दिसंबर 2025: आखिरी तारीख
आयकर विभाग (CBDT) ने स्पष्ट कर दिया है कि 31 दिसंबर 2025 के बाद जिनका पैन और आधार लिंक नहीं होगा, उनका पैन कार्ड स्वचालित रूप से निष्क्रिय माना जाएगा। फिर न तो आयकर रिटर्न फाइल करना संभव होगा और न ही बैंक या निवेश खातों में सामान्य रूप से लेन-देन किया जा सकेगा।
लिंक नहीं किया तो क्या होगा?
अगर निर्धारित समयावधि में लिंकिंग नहीं की गई तो इसके कई गंभीर प्रभाव होंगे:
- इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) अमान्य हो जाएगा।
- बैंक ट्रांजैक्शन पर रोक लग सकती है।
- शेयर, SIP या म्यूचुअल फंड निवेश फ्रीज़ हो सकते हैं।
- टैक्स रिफंड और लोन अप्रूवल भी रुक सकता है।
- लिंकिंग टाइमलाइन के बाद जुर्माने के रूप में ₹1,000 तक का शुल्क देना होगा।
ऑनलाइन प्रक्रिया: कुछ ही मिनटों में करें लिंक
लिंकिंग की प्रक्रिया अब पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है। घर बैठे आप कुछ आसान स्टेप्स में इसे पूरा कर सकते हैं।
- इनकम टैक्स की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें।
- “Link Aadhaar” विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना पैन नंबर, आधार नंबर और दिए गए निर्देशानुसार विवरण दर्ज करें।
- मोबाइल पर प्राप्त OTP डालें और सबमिट करें।
- स्क्रीन पर सफल लिंकिंग का मैसेज दिखाई देगा।
ऑफलाइन लिंकिंग का विकल्प
जिन लोगों को ऑनलाइन प्रक्रिया में कठिनाई हो, वे अपने नजदीकी PAN सेवा केंद्र (NSDL या UTIITSL) पर जाकर आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके लिए पैन और आधार की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी के साथ आवेदन फॉर्म देना होता है। आवेदन स्वीकार होने पर आपको एक रसीद दी जाती है जिससे आप स्थिति बाद में ट्रैक कर सकते हैं।
लिंक करने से पहले जांचें ये बातें
PAN और आधार की डिटेल्स बिल्कुल मेल खानी चाहिए — विशेष रूप से नाम, जन्मतिथि और लिंग। अगर इनमें कोई भी त्रुटि है, तो पहले आधार या पैन पोर्टल पर जाकर सुधार कराना अनिवार्य है। मिसमैच की स्थिति में लिंकिंग असफल हो जाती है।
PAN कार्ड की स्थिति कैसे जांचें?
आप यह भी जान सकते हैं कि आपका पैन वर्तमान में सक्रिय है या नहीं:
- इनकम टैक्स वेबसाइट पर जाएं।
- “Verify Your PAN” विकल्प चुनें।
- पैन नंबर, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- OTP डालने के बाद सिस्टम बताएगा कि आपका पैन वैध (Active) है या नहीं।
निष्क्रिय PAN के आर्थिक दुष्परिणाम
अगर पैन इनएक्टिव हो जाता है, तो कई वित्तीय कार्य रुक सकते हैं। उदाहरण के तौर पर:
- बैंक खाते पर ट्रांजैक्शन लिमिट घट सकती है।
- म्यूचुअल फंड, शेयर ट्रेडिंग या SIP बंद हो जाएंगे।
- टैक्स डिडक्शन (TDS) अधिक दर पर काटा जाएगा।
- व्यक्तिगत लोन और क्रेडिट कार्ड अप्रूवल में दिक्कत आएगी।
अंतिम चेतावनी: डेडलाइन नहीं बढ़ेगी
CBDT और वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि 31 दिसंबर 2025 को यह अंतिम सीमा होगी और भविष्य में इसके विस्तार की संभावना बेहद कम है। इसलिए नागरिकों को सलाह है कि आखिरी तारीख का इंतजार न करें और समय रहते लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करें।
FAQs
प्रश्न 1: क्या 31 दिसंबर 2025 के बाद लिंक किया जा सकता है?
हाँ, लेकिन ₹1,000 का जुर्माना देना होगा और एक्टिवेशन तक पैन उपयोग योग्य नहीं रहेगा।
प्रश्न 2: अगर नाम या जन्मतिथि अलग है तो क्या लिंकिंग होगी?
नहीं, पहले आधार या पैन पर जानकारी मैच करानी होगी।
प्रश्न 3: क्या नाबालिगों के लिए लिंकिंग जरूरी है?
यदि उनके नाम पर पैन जारी हुआ है, तो टैक्स अनुपालन हेतु लिंक करना आवश्यक है।
प्रश्न 4: क्या निष्क्रिय पैन दोबारा सक्रिय हो सकता है?
हाँ, जुर्माना भरकर और लिंकिंग पूरी कर लेने पर पैन दोबारा एक्टिव हो जाएगा।





